सात्यकी सावरकर ने कहा कि उनके वकीलों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत के साथ शहर की अदालत का रुख किया है। चूंकि अदालत के अधिकारी आज अनुपस्थित थे, इसलिए उन्होंने हमें मामले की संख्या जानने के लिए शनिवार को फिर आने को कहा।
सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने इस घटना के बारे में बताते हुए पूछा कि क्या यह कायराना हरकत नहीं है। सबसे पहली बात गांधी द्वारा सुनाई गई यह घटना काल्पनिक है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति सावरकर के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। वह लोकतंत्र में विश्वास करते थे और उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी।
उन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी का बयान झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक था। सात्यकी ने कहा कि सावरकर को बदनाम करने के इस प्रयास के बाद, हमने चुप नहीं बैठने का फैसला किया और राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया।