वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को कर छूट प्राप्त है। इसके अलावा पंच निर्णय न्यायाधिकरण, नयी विकसित दवाओं की परख, शैक्षिक संस्थानों, ट्रेड यूनियनों, साधारण बीमा कारोबारों और खेल निकायों की सेवाओं पर भी सेवा कर नहीं लिया जाता है। (भाषा)