Ordinance on Delhi government powers: पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुश दिखाई दे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की (Chief Minister Arvind Kejriwal) खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई के अधिकारों की बात कही थी, लेकिन केन्द्र सरकार के एक अध्यादेश के बाद केजरीवाल को सीधे ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार नहीं रह जाएगा।
दरअसल, केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) गठित करने की बात कही गई है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम यही प्राधिकरण देखेगा। इस अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली के प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य होंगे, जबकि मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे।