स्‍पाइसजेट पर रोक वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा, यह सरकार का विषय, हाईकोर्ट हस्‍तक्षेप नहीं कर सकता

सोमवार, 18 जुलाई 2022 (15:44 IST)
नई दिल्ली, स्‍पाइसजेट के खिलाफ दायर की गई याचिका सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय खारिज कर दी। याचिका में स्पाइसजेट एयरलाइन को उसके विमानों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने वकील राहुल भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत एक जनहित याचिका और प्रेस में आई खबर के आधार पर एयरलाइन के संचालन पर रोक नहीं लगा सकती है।

बता दें कि पिछले दिनों स्पाइसजेट के विमानों में लगातार खराबी के मामले सामने आ रहे थे। जिसके बाद हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की गई थी। विमान में इन तकनीकी खराबी की वजह से कुछ फ्लाइट्स की आपात लैंडिंग करवाई गई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह विषय सरकार का है, हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप नही कर सकता है।

किसने लगाई थी याचिका?
स्‍पाइसजेट के खिलाफ यह याचिका वकील राहुल भारद्वाज ने लगाई थी। जिसमें कहा गया था कि घटनाओं की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाई जाना चाहिए। जिससे जांच हो सके कि स्पाइसजेट का संचालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही पीआईएल में कहा गया था कि स्पाइसजेट के चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक जांच भी चल रही है।

बता दें कि पिछले ढाई से 3 महीनों में 16 फ्लाइट्स में तकनीकी गड़बड़ी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें से कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो कई लैंडिंग के बाद उड़ान ही नहीं भर सके। इनमे सबसे अधिक दिक्कत स्पाइसजेट के विमानों में दर्ज की गई है। लेकिन दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। (भाषा)

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