भाजपा को झटका, पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की अनुमति नहीं....

मंगलवार, 15 जनवरी 2019 (17:26 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित रथयात्रा को मंगलवार को मंजूरी नहीं दी।
 
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भाजपा की प्रदेश इकाई की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि रथयात्रा के दौरान हिंसा की आशंकाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।
 
न्यायालय ने कहा कि भाजपा केवल सामान्य रैलियां आयोजित कर सकती हैं, बशर्ते वह राज्य सरकार से अनुमति ले ले।
 
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भाजपा को रथयात्रा की अनुमति दे दी थी, लेकिन युगल पीठ ने सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने की खुफिया जानकारियों के आधार पर एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया था।
 
भाजपा प्रदेश इकाई ने उच्च न्यायालय की युगल पीठ के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि रथयात्रा पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय का फैसला उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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