EVM के डेटा को न करें डिलीट, EC को SC ने क्यों दिया ऐसा आदेश, मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को लेकर प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी
देश में एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा गर्माया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम (EVM) को लेकर आदेश दिया है। ईवीएम से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चुनाव के बाद EVM का डाटा डिलीट न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनाव के बाद ईवीएम की जली हुई मैमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को लेकर प्रक्रिया की भी जानकारी मांगी है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर का इंजीनियरों द्वारा सत्यापन कराया जाए ताकि यह साबित हो सके कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।
किसने दायर की थी याचिका : सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से पूछा कि डेटा क्यों हटाया गया और आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि ईवीएम डेटा नष्ट न हो। एससी ने यह टिप्पणी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाओं में मांग की गई थी कि अदालत आयोग को ईवीएम घटकों की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए नीति बनाने का निर्देश दे। इनपुट भाषा