सीजेआई के आदेश से जारी अधिसूचना शीर्ष न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई है। इसमें न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एम बी लोकुर और कुरियन जोसेफ की ओर से सुने जाने वाले मामलों का ब्योरा दिया गया है।
नए रोस्टर के तहत न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों एवं न्यायाधिकरणों के कर्मचारियों एवं न्यायिक अधिकारियों से जुड़े मामलों की सुनवाई सौंपी गई है। उनकी पीठ श्रम, अप्रत्यक्ष कर, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, आपराधिक मामले और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मुकदमों की भी सुनवाई करेगी।
विशेष सीबीआई अदालत के जज बी एच लोया की मौत से जुड़ी जनहित याचिकाओं के आवंटन पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान चिंता जताने वाले न्यायमूर्ति गोगोई को कंपनी कानून, एमआरटीपी, ट्राई, सेबी, आरबीआई, आपराधिक मामले जैसे मामलों की सुनवाई का जिम्मा सौंपा गया है। (भाषा)