न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्ह की पीठ ने कहा कि वह विवादित स्थल के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को वैध ठहराने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की अपील को अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए स्थगित कर रही है।
पीठ ने कहा कि उसे इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि जिला न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई अब भी जारी है और मुकदमे की स्वीकार्यता के विषय पर आदेश-सात, नियम-11 के तहत दायर अर्जी का परिणाम आने तक मस्जिद समिति की अपील को लंबित रखा जाए।
शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिन्दू श्रद्धालुओं की ओर से दायर दीवानी मुकदमे को 20 मई को सीनियर सिविल जज के पास से वाराणसी के जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया था। साथ ही कहा था कि मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए यह बेहतर होगा कि 25-30 साल अनुभव वाले कोई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी इसकी सुनवाई करें।(भाषा)