महाराष्ट्र सरकार के नियमों के मुताबिक महत्वपूर्ण ड्यूटी पर आने वाले सरकारी अधिकारियों और कोविड-19 ड्यूटी पर आने वाले डॉक्टरों को 7 दिन के गृह पृथकवास के नियम से छूट दी जाती है, लेकिन एक हफ्ते से अधिक समय तक रहने की योजना होने पर बीएमसी से नियम में छूट के लिए आवेदन करना होता है।