नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हुर्रियत कांफ्रेंस के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ 14.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गिलानी के खिलाफ यह जुर्माना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। यह अवैध रूप से 10,000 अमेरिकी डॉलर रखे जाने का एक 17 साल पुराना मामला है।
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि निदेशालय ने 10,000 अमेरिकी डॉलर कुर्क किए जाने का आदेश भी दिया है। यह राशि भारतीय मुद्रा में 6.90 लाख रुपए के बराबर है। निदेशालय ने यह आदेश 20 मार्च को जारी किया। यह विदेशी मुद्रा 89 वर्षीय गिलानी के श्रीनगर स्थित आवास पर 2002 में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे में जब्त की गई थी।