रोहित त्रिपाठी ने बताया,वर्तिका सिंह के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अदालत ने 10 फरवरी को अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाने की पुलिस को सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज़ वर्तिका सिंह द्वारा एमपी/एमएलए अदालत में केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर केंद्रीय मंत्री ईरानी के सहयोगी द्वारा पहले एक करोड़ रुपए और फिर 25 लाख रुपए की मांग करने व उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी व उनके निजी सचिव विजय गुप्ता एवं सहयोगी डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ वाद दायर किया है।
वर्तिका ने ईरानी के एक सहयोगी पर अश्लील बातचीत करने का भी आरोप लगाया था। इससे पहले 23 नवंबर, 2020 को विजय गुप्ता ने मुसाफिरखाना पुलिस थाने में वर्तिका सिंह और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस पर वर्तिका सिंह ने दावा किया कि उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर करने की धमकी दी तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।(भाषा)