लोकसभा में पास हुए तीन तलाक बिल को केंद्र सरकार राज्यसभा में पेश करेगी। मुस्लिम महिलाओं को एक बार में तीन तलाक देने वाले पतियों को तीन साल जेल की सजा वाले इस कानून को सोमवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद उच्च सदन में पेश करेंगे।
गौरतलब है कि गुरुवार को लोकसभा में कुछ विपक्षी दलों के सदन से बहिर्गमन के बीच यह बिल 245-11 से पास हुआ था।