ट्रंप ने सेक्शन 122 के तहत एक नया आदेश पर साइन किए, जो मौजूदा टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाएगा। यह टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नए कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को 45 दिनों तक 15 फीसदी तक टैक्स वसूलने का अधिकार है।
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में, दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर पहुंचने के बाद ट्रंप ने भारत पर लगने वाले आपसी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था। जब यह पूछा गया कि क्या नए 'वैश्विक टैरिफ' का मतलब है कि भारत की टैरिफ दर मौजूदा 18 प्रतिशत के बजाय अब 10 प्रतिशत होगी, तो व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, 'अस्थायी रूप से, हां। जब तक कि एक और टैरिफ अथॉरिटी को लागू नहीं किया जा सकता ताकि एक अधिक उपयुक्त टैरिफ दर लागू की जा सके।'
मीडिया खबरों के मुताबिक IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ से अब तक 175 अरब डॉलर (करीब 14.5 लाख करोड़ रुपए) से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। कोर्ट द्वारा इन शुल्कों को अवैध घोषित किए जाने के बाद, ट्रंप प्रशासन को यह भारी-भरकम राशि रिफंड (वापस) करनी पड़ सकती है।