इस विधेयक की मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं-
1. विधेयक के जरिए चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन किया जाएगा।
4. विधेयक में फिल्मों को अभी तक जो यूए प्रमाणपत्र दिया जाता है, उसे तीन आयुवर्ग श्रेणियों यथा यूए7 प्लस, यूए13 प्लस और यूए16 प्लस में रखने का प्रावधान है। इससे अभिभावकों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि उनके बच्चे उस फिल्म को देख सकते हैं या नहीं।