भारत की इन एजेंसियों को निगरानी का अधिकार : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 69 ए के तहत केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर, 2018 को आदेश में 10 केंद्रीय एजेंसियों को 'किसी भी कंप्यूटर में उत्पन्न, प्रेषित (forward), प्राप्त (received) या संग्रहीत (stored) किसी भी जानकारी के अवरोधन (interception), निगरानी (monitoring) और डिक्रिप्शन (Decription) की शक्ति दी है। ये एजेंसियां- इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (RAW), कैबिनेट सचिवालय, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय (केवल जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व और असम के सेवा क्षेत्रों के लिए), पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं।