आरक्षण मामले में गुजरात को नोटिस

मंगलवार, 15 जुलाई 2008 (12:19 IST)
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में मेडिकल पाठ्यक्रम में नामांकन से वंचित रहे एक उम्मीदवार की याचिका पर राज्य सरकार को आज नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य में विभिन्न पाठ्यक्रमों में आरक्षण की सीमा 75 प्रतिशत होने के कारण मेडिकल पाठ्यक्रम में उसका नामांकन नहीं हो सका।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की ऊपरी सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित कर रखी है, जबकि राज्य सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने के कारण आरक्षण की ऊपरी सीमा यहाँ 75 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है।

मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आखिर आप कानून को ही चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की अंतिम तिथि 21 जुलाई निर्धारित की है।

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