रुचिका मामले में केंद्र को नोटिस

गुरुवार, 7 जनवरी 2010 (14:49 IST)
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रुचिका गिरहोत्रा को एक स्थानीय स्कूल से निकाले जाने और हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौर की वजह से उसके परिवार को कथित तौर पर तकलीफ पहुँचने के मामले की जाँच की माँग को लेकर दाखिल की गई एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी किए।

न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गिल एवं न्यायमूर्ति जसवीरसिंह की एक खंड पीठ ने भारत सरकार, हरियाणा प्रांत, सीबीआई और राठौर को नोटिस जारी किए हैं।

दरअसल, ‘ग्लोबल ह्यूमन राइट्स काउंसिल’ नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने अपने अध्यक्ष एवं स्थानीय अधिवक्ता रंजन लखनपाल के जरिये इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की थी। इन नोटिसों का जवाब 27 जनवरी तक माँगा गया है।

अदालत में दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि रुचिका उत्पीड़न मामले में कुछ पहलुओं की जाँच किए जाने की जरूरत है, ताकि पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिल सके और उँचे पद पर बैठे आरोपी पर मुकदमा चलाया जा सके। (भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें