नई दिल्ली। केंद्रीय दत्तक निकाय 'सीएआर' एक ऐसा पोर्टल विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है जो, भारत से बाहर रह रहे 'भावी अभिभावकों' द्वारा गोद लेने के लिए दिए गए उनके आवेदन की स्थिति से उन्हें अवगत कराएगा। ऐसे अभिभावकों को अब सिर्फ अपने देश की अधिकृत एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
इस कदम से उन अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशों में रह रहे भारत के नागरिकों (ओसीआई) और विदेशी नागरिकों को मदद मिलेगी, जो अंतरदेशीय दत्तक (इंटरकंट्री अडॉप्शन) के लिए आवेदन करते हैं।
घरेलू आवेदनकर्ता जहां चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं, वहीं भारत से बाहर रहने वाले दावेदारों को 'ऑथोराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी' (एएफएए) या 'सेंट्रल अथॉरिटी' (सीए) के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके बाद उनका सीएआरए वेबसाइट पर पंजीकरण होगा।