शहर के बाहरी इलाके इरूगुर में तीन पड़ोसियों ने भी उसका यौन उत्पीड़न किया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और पिता तथा तीन अन्य प्रेमकुमार (19), रविकुमार (27) और बालकृष्णन (33) को गिरफ्तार किया गया।
चौथी कक्षा चार की छात्रा ने अपनी कक्षा के शिक्षक को इस बारे में बताया, जिसके बाद बाल हेल्पलाइन और महिला थाने में शिकायत दर्ज की गई। महिला अदालत में न्यायाधीश एस अली ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
स्कूली छात्रा से बलात्कार, हत्या के आरोपी को उम्रकैद : महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2014 में 12 साल की एक लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में 24 वर्षीय दोषी को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमपी दिवाते ने वसई के शार्जामोरी गांव के रहने वाले गजानन तुंबडा को आईपीसी की धारा 302 और 376 (2) के तहत स्कूली छात्रा से बलात्कार और उसकी हत्या का दोषी पाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि 16 जनवरी, 2014 को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने का झांसा देकर तुंबडा ने जिला परिषद स्कूल की छात्रा से सुनसान स्थान पर बलात्कार किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। (भाषा)