भाजपा ने यह आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था कि इन कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन दिए। सिद्धरमैया एवं शिवकुमार आज 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। उनकी अर्जी सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।