Ban on firecrackers in Delhi: दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कार्ययोजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
इसमें कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दंडनीय होगा और ऐसा करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है। (भाषा/वेबदुनिया)