कैदी मंजू गोविंद शेटे की शुक्रवार रात को सरकारी जेजे अस्पताल में मौत हो गयी थी। आरोप है कि जेल की एक महिला अधिकारी ने कथित तौर पर पिटाई उसकी की थी। इसके बाद, जेल में छह कर्मियों को निलंबित कर दिया गया और कल पुलिस ने उनके खिलाफ भादंसं की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) के तहत एक मामला दर्ज किया।
शेटे की मौत के बाद, शनिवार की सुबह से जेल की 200 से अधिक महिला कैदी उत्पात मचा रही थीं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि शनिवार को कुछ कैदी जेल की छत पर चढ़ गए और अखबार जला डाले। उन्होंने बताया कि कैदियों ने आरोप लगाया कि जेल की एक महिला अधिकारी ने शेटे की पिटाई की। वे मामले की जानकारी मीडिया तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जेल नियमों के तहत इसकी इजाजत नहीं थी।
एक पुलिस अधिकारी ने आज बताया कि बायकुला जेल में बंद इंद्राणी सहित 200 कैदियों के खिलाफ कल भारतीय दंड संहिता के तहत दंगा फैलाने, गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।