'धर्म परिवर्तन' केस में कोर्ट का अहम फैसला

मंगलवार, 16 सितम्बर 2014 (18:25 IST)
मुजफ्फरनगर। दूसरे समुदाय के लड़के के साथ भागी 19 वर्षीय लड़की को यहां की एक अदालत ने अपने पति के साथ रहने की उस वक्त अनुमति दे दी जब उसने कहा कि उसने अपनी इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार ने लड़की से कहा कि वह संजीव के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले लड़की ने अपना बयान दर्ज कराया जिसमें उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से युवक से शादी की थी और अपना धर्म परिवर्तन किया था।
 
लड़की को कल अदालत में पेश किया गया था और मेडिकल जांच में उसे वयस्क पाया गया। अदालत ने आदेश दिया कि लड़की को लड़के के साथ रहने की अनुमति दी जाए और उसे पुलिस सुरक्षा दी जाए।
 
लड़की के माता-पिता ने संजीव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसने 8 सितंबर को लढवाला इलाके से उनकी नाबालिग बेटी का कथित तौर पर अपहरण कर लिया। घटना के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन के बाद शहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। (भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें