मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील मोहम्मद ताहिर से कहा कि हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे डिग्री कॉलेज हों या पीयू कॉलेज, अगर वर्दी निर्धारित की गई है तो इसका पालन तब तक करना होगा जब तक मामला अदालत में लंबित है।