Delhi Excise Policy Scam : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ED-CBI से पूछा कि दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे। आप उन्हें अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते। निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी।
हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के पद पर रहने के नाते, वे एक 'प्रभावशाली' व्यक्ति हैं तथा वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जुलाई को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप 'बहुत गंभीर प्रकृति' के हैं। वेबदुनिया न्यूज