अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए साथ ही कहा कि अदालत का यह भी मानना है कि विशेष जांच दल(एसआईटी) और अदालत की निगरानी में जांच दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही निर्देशित होती है और इस मामले में इसकी अनुमति इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि याचिका में केंद्रीय मंत्री का नाम है। (वार्ता)