कोर्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए 2 मई को होने वाली मतगणना के मद्देनजर अदालत ने कहा कि यदि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो तत्काल प्रभाव से मतगणना पर रोक लगा दी जाएगी। अदालत ने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है।