चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह यौन उत्पीड़न मामले में अपनी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो जाने के बाद जमानती बॉण्ड भरने के लिए शनिवार को अदालत के समक्ष पेश हुए। एक स्थानीय अदालत ने सिंह के खिलाफ एक महिला कोच की शिकायत पर दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी।
सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।