राज्य की मनोहरलाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। हरियाणा विधानसभा ने पिछले साल यह विधेयक पारित किया था, जो सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदार जननायक जनता पार्टी (जजपा) का एक मुख्य चुनावी वादा था।
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम हो। विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरुआत में 10 साल तक लागू रहेगा।
विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है।