UP : सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर, कॉम्पलेक्स की 22 अवैध दुकानें ध्वस्त, मायूस नजर आए व्यापारी
Illegal construction case : लंबे समय से चल रहे विवाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार शनिवार को आवास विकास परिषद ने सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। भारी पुलिसबल की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों ने एक के बाद एक दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान व्यापारी अपनी दुकानों को टूटता देख आंसुओं के साथ बेबस खड़े रहे और उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहे थे कि हमें भी इसी में दफन कर दो। यह कार्रवाई सेंट्रल मार्केट स्थित प्लॉट नंबर 661/6 पर की गई, जहां करीब 22 दुकानें बनी हुई थीं।
रिहायशी क्षेत्र को चेंज करते हुए व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में इस्तेमाल करने का मामला 2014 से कोर्ट में चल रहा था, 17 दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सेंट्रल मार्केट का यह अवैध निर्माण खाली कराकर 15 दिन में ध्वस्त किया जाए, लेकिन आवास विकास मेरठ और प्रशासन की उदासीनता के चलते जब यह ध्वस्त नहीं हुआ तो लोकेश खुराना ने आरटीआई डाली की यह अवैध निर्माण ध्वस्त क्यों नहीं हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना पर कार्रवाई होनी थी।
दरअसल, नौ माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि व्यापारी अपनी दुकानें खाली करें, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता लोकेश खुराना ने अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने गृह सचिव, आवास आयुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी, आवास विकास के अधिकारियों और 22 व्यापारियों को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब मांगा था।
इस कार्रवाई से नाराज व्यापारी अब भाजपा सरकार से भी असंतोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि वे पार्टी के कोर वोटर हैं, लेकिन अपनी ही सरकार में उन्हें यह दर्द मिला है। फिलहाल प्रशासनिक अमले ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिसबल को तैनात रखा है और पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया है।
Edited By : Chetan Gour