न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने 26 जून के अपने फैसले में एमएस कर्नाटक अरोमास कंपनी के मालिकों कैलाश एस. राज, विनय एस. राज और चेतन मारलेचा की याचिका और अल्बर्ट निकोलस एवं गंगाधर की एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया।
प्रशांत भाजपा के तत्कालीन विधायक और मैसूर चंदन साबुन के निर्माता कर्नाटक साबुन एवं डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष मदल विरुपक्षप्पा के बेटे हैं। विरुपक्षप्पा के खिलाफ शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने उनके बेटे प्रशांत के दफ्तर पर छापा मारा। अल्बर्ट निकोलस और गंगाधर को प्रशांत के कार्यालय में नकदी ले जाते हुए पाया गया।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामला रद्द करने की उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब कानून आपको भ्रष्ट लोगों से नहीं, बल्कि भ्रष्ट लोगों को आपसे बचाता है, तो जान जाइए कि देश बर्बाद हो गया है। अदालत ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच जरूरी है कि दोनों नकदी क्यों ले जा रहे थे।
अदालत ने कहा कि सवाल ये है कि वे आरोपी नंबर एक (जो एक लोक सेवक है) के निजी कार्यालय में क्यों बैठे थे। आखिर वे बैग में 45-45 लाख रुपए की नकदी लेकर आरोपी नंबर एक का इंतजार क्यों कर रहे थे, यह जांच का विषय है। (भाषा)