गाजियाबाद की जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा कि इन औद्योगिक इकाइयों में बूचड़खाना, पेपर मिल्स, कपड़ा उद्योग और डिस्टलरी शामिल हैं और यह प्रतिबंध रविवार से लागू होगा और 4 मार्च को कुंभ मेले के समापन तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इन इकाइयों के अपशिष्ट कादराबाद नाले में गिरते हैं, जो गंगा में गिरता है। (भाषा)