पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) के वकील संदेश पाटिल को मामले की अगली सुनवाई की तिथि 21 नवंबर तक पुरोहित की अर्जी का एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने का पुरोहित का अनुरोध अस्वीकार कर इंकार कर दिया। पीठ ने कहा कि पूर्व में उच्चतम न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय दोनों ने ही इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था।
उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकल पर बंधे विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से 6 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। पुरोहित के अलावा मामले में अन्य आरोपियों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं। (भाषा)