Molestation case in Bengal Raj Bhavan: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी की ओर से छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने के बाद राज्यपाल ने बृहस्पतिवार को कम से कम 100 लोगों को कोलकाता स्थित परिसर से जुड़े दो मई के सीसीटीवी फुटेज दिखाए। महिला ने आरोप लगाया था कि उसे पीछे से पकड़ा गया था।
हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। राज्यपाल ने आरोप को नौटंकी बताते हुए कहा था कि कोई भी उन्हें भ्रष्टाचार को उजागर करने और हिंसा पर नियंत्रण लगाने के उनके दृढ़ प्रयासों से नहीं रोक पाएगा। (एजेंसी/वेबदुनिया)