MLA Abbas Ansari sentenced to 2 years: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अब्बास पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दो साल की सजा मिलने के कारण अब्बास की विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी।
क्या कहा था अब्बास अंसारी ने : यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान यह मामला 3 मार्च 2022 का है। अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को 'ठीक से देख लेने' की धमकी दी थी। उस समय अंसारी के इस भड़काऊ बयान का काफी विरोध हुआ था। मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा : अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) कीधारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 189 (सरकारी सेवक को धमकाना), धारा 153A (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना), धारा 120B (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब्बास पूर्व बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जिनकी 2024 में मौत हो चुकी है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala