मुंबई। एक स्थानीय विशेष अदालत ने 2 व्यक्तियों की अपराध स्वीकार करने की अर्जी मंजूर कर ली, जो 2015 में आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हुए थे। अदालत ने दोनों आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी पाया। विशेष एनआईए न्यायाधीश एटी वानखेड़े ने बुधवार को कहा कि वे दोषी पाए गए व्यक्तियों की सजा पर 7 जनवरी को सुनवाई करेंगे।
मोहसिन सय्यद (32) और रिजवान अहमद (25) ने पिछले महीने अपराध स्वीकार करने की अर्जी दायर की थी। अदालत ने बुधवार को आरोपियों को उन पर लगे आरोप समझाए और दोषी पाए जाने पर सजा के बारे में बताया। यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर दोनों को कम से कम 3 साल कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मुंबई के मलवानी के 4 व्यक्ति घर छोड़कर आईएसआईएस में शामिल होने गए थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का दावा है कि सय्यद और अहमद ने मलवानी से मुस्लिम युवकों को फिदायीन लड़ाके बनने और आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दोनों आरोपियों ने गत माह दाखिल अर्जी में दावा किया था कि वे दुष्प्रचार वाले वीडियो से प्रभावित हुए थे लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। दोनों आरोपी 2016 से जेल में बंद हैं।