चंडीगढ़। पंजाब में अब 'एक विधायक, एक पेंशन' कानून लागू हो गया है और दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए गए बिल को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है।