डिसूजा ने बताया कि किशोर ने अपने भाई का सिर कथित तौर पर दीवार पर दे मारा और उस पर लगातार कैंची से हमला किया। शेख को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डिसूजा ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)