मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट मनीषा त्रिपाठी ने पुलिस की राहुल चमोला (आरोपी कंपनी निवास प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। जांच एजेंसी ने कहा था कि पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन बाहर रहने पर वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तथा गवाहों को धमका सकता है।
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आरोपी इससे पहले भी धोखाधड़ी के मामले में लिप्त रहा है और उसके द्वारा जिस पंजीकृत कार्यालय का खुलासा किया गया है, उसकी जांच की जानी भी बाकी है। निवास प्रमोटर्स कंपनी के निदेशकों में एक क्रिकेटर मुनाफ पटेल को भी अदालत समन कर चुका है। चेक बाउंस का एक अलग मामला उन पर भी दर्ज है। (भाषा)