उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले दंड संहिता की धारा 307 में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब पुजारी की कल शाम को जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में मौत हो जाने के बाद इसे 302 में दर्ज किया गया हैं।
उल्लेखनीय है कि मंदिर की जमीन को बुधवार को गांव के राधागोपाल मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जलाकर हत्या करने के प्रयास का मामला सामने आया था। आग में गंभीर रूप से झुलसे पुजारी को इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाया गया, लेकिन गुरुवार शाम को पुजारी ने दम तोड़ दिया। (वार्ता)