अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने यहां सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र में अरवा गांव निवासी इमाम मोहम्मद कासिफ जया को भारतीय दंड विधान की धारा 365 में पांच साल का कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड तथा पॉक्सो की धारा चार के तहत आठ साल के कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में आठ सितम्बर को अदालत ने कासिफ को दोषी करार दिया था।
आरोप के अनुसार, 21 अप्रैल 2015 की रात्रि में बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र में मोहनपुर गांव की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद मस्जिद के एक कमरे में कैद कर इमाम ने उसके साथ दो दिनों तक दुष्कर्म किया। बाद में नाबालिग के पिता ने कासिफ के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।