बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) के विशेष न्यायाधीश आरपी सोनी की अदालत ने दोषी बाप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसमें 8,000 रुपए की प्रतिकार राशि पीड़िता को प्रदान किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने बताया कि कटनी जिला निवासी मो. सुलेमान (बदला हुआ नाम) की शादी वर्ष 2004 में जबलपुर हनुमानताल निवासी महिला के साथ हुई थी। उनके एक पुत्र एवं दो पुत्रियां हैं। महिला का स्वास्थ्य खराब होने पर आरोपी अपनी पत्नी को उसके मायके हनुमानताल छोड़ गया था और बीच-बीच में बच्चों से मिलने के लिए वहां जाता रहता था।