बम विस्फोट में जख्मी 64 वर्षीय व्यवसाई निसार बिलाल ने 17 जून 2016 को एनआईए की अदालत में न्यायाधीश एसडी टेकले के समक्ष याचिका दाखिल करते हुए साध्वी को जमानत नहीं दिए जाने की मांग की थी। हालाकि एनआईए ने जमानत देने का विरोध नहीं करते हुए कहा कि साध्वी के खिलाफ उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। (वार्ता)