अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति यानी पास के नेता हार्दिक पटेल को राहत देते हुए महेसाणा जिले के विसनगर में जुलाई 2015 में तत्कालीन भाजपा विधायक रिषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में एक निचली अदालत से उन्हें मिली सजा पर बुधवार को फौरी रोक लगाते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी।
इस मामले में स्थानीय अदालत ने गत 25 जुलाई को हार्दिक के अलावा सरदार पटेल ग्रुप के अध्यक्ष लालजी पटेल और एक अन्य पाटीदार नेता एके पटेल को दो-दो साल साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। हालांकि तीनों को तभी जमानत दे दी गई थी और सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए एक माह की मोहलत दी थी।
हार्दिक ने यह भी कहा कि आगामी 25 अगस्त से अहमदाबाद में उनके अनशन कार्यक्रम को लेकर वह अनुमति के लिए कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और मनपा आयुक्त से जल्द मिलेंगे और अगर उन्हें अनुमति नहीं मिली तो भी वह शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम जरूर करेंगे। (वार्ता)