उत्तरप्रदेश में रहने वाले मुस्लिम अगर 1 से अधिक शादियां कर चुके हैं या करने वाले हैं तो उन्हें अपने प्रत्येक विवाह का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण फॉर्म में मुस्लिमों के लिए 4 शादियां तक पंजीकृत कराने की सुविधा होगी लेकिन ऐसा अन्य धर्मों के लोगों के मामले में नहीं है। अन्य धर्मों के मामले में पहली पत्नी के रहते दूसरे विवाह की अनुमति नहीं है।
इस पंजीकरण सुविधा की शुरुआत में अभी करीब 15 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह नोटिफिकेशन के लिए जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्टाम्प और निबंधन विभाग इसका क्रियान्वयन कराएगा।
मुस्लिम व्यक्ति जब अपना विवाह पंजीकरण कराएंगे तो उनके पास 4 विवाह तक पंजीकृत कराने का मौका होगा। उसके लिए उन्हें अलग-अलग पंजीकरण फॉर्म भरने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने 1 शादी अभी की है और 2 साल बाद दूसरी शादी करता है तो अभी अपनी पहली शादी का पंजीकरण करा ले। बाद में जब दूसरी शादी करे तो तब दूसरी शादी का पंजीकरण करा ले। लेकिन अगर अभी तक वह 1 से अधिक शादियां कर चुका है तो उसे अपनी हर शादी का पंजीकरण कराना होगा।