गुना (मप्र)। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया पर गुना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरके जैन ने मानहानि का प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है।
गुना निवासी मनोज श्रीवास्तव की ओर से इसी वर्ष अगस्त माह में भूरिया द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध की गई कथित टिप्पणी के विरोध में मानहानि के रूप में यह प्रकरण पेश किया गया था।
दो माह तक चली कार्यवाही के बाद मानहानि की धारा 500 के तहत यह प्रकरण दर्ज करते हुए प्रकरण की सुनवाई के लिए आगामी 18 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
इस प्रकरण में साक्षी पन्नालाल शाक्य को बनाया गया है। शाक्य को गुरुवार को ही भाजपा ने गुना से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। (भाषा)