बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक स्थानीय अदालत ने लंदन जाने की इजाजत दे दी। सलमान ने मैडम तुसाद गैलरी में अपने मोम के पुतले के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए अनुमति माँगी थी।
जोधपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित की अदालत ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर यह अनुमति दी। गौरतलब है कि सलमान के खिलाफ वन्यजीव और आग्नेयास्त्र अधिनियम के तहत कई मामले चल रहे हैं।
सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने उनके पक्ष में दलील दी कि मैडम तुसाद गैलरी में उनके मुवक्किल की मोम की मूर्ति के अनावरण समारोह में मौजूद रहना उनके पेशे की माँग है।
सलमान की मोम की मूर्ति का अनावरण जनवरी के मध्य में किया जाएगा। उन्हें 13 से 16 जनवरी के बीच यात्रा करने की इजाजत दी गई है।
अदालत सलमान के खिलाफ सितंबर 1998 में कोंकणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार मामले की सुनवाई कर रही है। मामले में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम सह आरोपी हैं।
सलमान 28 सितंबर 1998 को घोड़ा फार्म के निकट उजियाला भाखर में चिंकारा के शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को दोषी करार दिए गए थे। उस समय सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी।
उन्हें पाँच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और उन पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालाँकि उन्होंने खुद को दोषी करार दिए जाने के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की थी, जहाँ मामला लंबित है।