सरिता देवी के निलंबन पर अदालत ने जवाब मांगा

गुरुवार, 25 दिसंबर 2014 (00:42 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक स्वीकार करने से इनकार करने के कारण एआईबीए द्वारा मुक्केबाज सरिता देवी पर एक साल का प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका पर बॉक्सिंग इंडिया का जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति पीएस तेजी ने बॉक्सिंग इंडिया को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी।
 
इससे पहले केंद्र ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने एआईबीए को पत्र लिखकर सरिता का प्रतिबंध वापिस लेने का अनुरोध किया है।
 
सीनियर एडवोकेट राजीव दत्ता द्वारा दायर याचिका में खेल पंचाट द्वारा विवादों के निबटान के लिए बनाए गए नियमों और प्रावधानों पर केंद्र को संज्ञान लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है। (भाषा)

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