वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करे आईओए और खेल महासंघ

सोमवार, 2 मार्च 2015 (15:20 IST)
नई दिल्ली। पारदर्शिता लाने की कवायद में खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अपने कामकाज के तरीकों और वित्त की ऑनलाइन जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा नहीं करने पर उनकी मान्यता पर पुनर्विचार किया जाएगा।
आईओए और खेल महासंघों को भेजे पत्र में मंत्रालय ने कहा कि ये निर्देश भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास आचार संहिता 2011 का भी हिस्सा हैं। पत्र में कहा गया कि ऐसा पाया गया है कि कुछ राष्ट्रीय खेल महासंघ मंत्रालय को जरूरी सूचना देते हैं लेकिन कइयों की वेबसाइट पर यह उपलब्ध नहीं है जिससे आम जनता और संबंधित पक्षों को जानकारी नहीं मिल पाती।
 
इसमें कहा गया कि भारतीय बैडमिंटन संघ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ताजा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे संजीदगी से लिया है कि राष्ट्रीय खेल महासंघ आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हें।
 
अदालत ने 24 दिसंबर 2014 को आदेश दिया कि यह उचित होगा कि राष्ट्रीय खेल महासंघों के कामकाज के तरीकों पर भारत सरकार गौर करे। (भाषा)
 

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