अक्टूबर की पहली तारीख से हुए 10 बड़े बदलाव, क्या होगा आप पर असर

रविवार, 1 अक्टूबर 2023 (09:29 IST)
changes from 1st October 2023 : देश में 1 अक्टूबर से डेबिट क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, ऑनलाइन गेमिंग नियमों में परिवर्तन, गाड़ियों और रसोई गैस की कीमतों समेत 8 बड़े बदलाव हुए हैं। इनका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा।
 
बदला जा सकेगा कार्ड का नेटवर्क : आज से लोग अपने क्रेडिट, डेबिट कार्ड का नेटवर्क बदल सकेंगे। यूजर मास्टरकार्ड, वीजा और रुपए में से किसी नेटवर्क का चयन कर सकते हैं। यह मोबाइल नेटवर्क बदलने की तरह ही आसान होगा। इसके लिए खाता बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक और फाइनेंस कंपनी ही आपकों यह विकल्प देगी। कार्ड की हिस्ट्री में भी बदलाव नहीं होगा।
 
बर्थ सर्टिफिकेट बना महत्वपूर्ण दस्तावेज : मोदी सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन किया है। नया नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। नए नियम लागू होने के बाद जन्म प्रमाणपत्र भी आधार की तरह महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इसका इस्तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, स्कूल एडमिशन और नौकरी पाने में एकल दस्तावेज के तौर पर मान्य होगा।
 
7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे 2000 के नोट : 2000 के नोट बदलने की तारीख को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नोटों को बैंक में जमा नहीं कराए थे। जिसकी वजह से आरबीआई ने समय बढ़ा दिया है। इस बीच भी अगर कई लोग बैंक में नोटों को जमा कराने से चूक जाते हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वे रिजर्व बैंक में जाकर नोटों को बदल सकते हैं।
 
महंगा हुआ कमर्शिअल गैस सिलेंडर : तेल कंपनियों ने रविवार को कमर्शिअल गैस सिलेंडर 209 रुपए महंगा कर दिया। अब दिल्ली में आपको 19 किलो वाले सिलेंडर के 1731.50 रुपए चुकाने होंगे। कोलकाता में 19 किलोग्राम वाला LPG Cylinder 1839.50 रुपए का मिलेगा। मुंबई में इसकी कीमत 1684 रुपए हो गई जबकि चेन्नई में व्यावसायिक सिलेंडर के 1898 रुपए चुकाने होंगे। घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
 
महंगी होगी गाड़ियां : कई वाहन कंपनियां 1 अक्टूबर से दो पहिया और चार पहिया वाहनों के दाम बढ़ाने जा रही है। ऐसे में उन लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी जो नवरात्रि और दशहरा पर्व पर गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं।
 
छोटी बजट योजनाओं में निवेश : बड़ी संख्या में लोग PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी योजनाओं में निवेश करते हैं। इन खातों को सक्रिय रखने के लिए 30 सितंबर तक पैन और आधार का विवरण देना अनिवार्य था। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो अब आपका खाता निलंबित हो सकता है।
 
RD पर ज्यादा ब्याज : अक्टूबर से दिसंबर के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें तय कर दी गई है। 5 वर्षीय RD पर ब्याज दर 6.5 से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दी गई है। अन्य छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
 
सेबी की सख्ती : सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना जरूरी कर दिया है। ऐसा नहीं करने वालों का खाता 1 अक्टूबर को फ्रीज किया जा सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी : ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर आज से 28 फीसदी की दर से जीएसटी चुकाना होगा। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने जीएसटी परिषद से फैसले को टालने की अपील की थी।
 
विदेश यात्रा पर 20 प्रतिशत TCS : विदेश यात्रा के दौरान 7 लाख से ज्यादा खर्च पर अब 20 फीसदी TCS चुकाना होगा। हालांकि विदेश में इलाज या शिक्षा के लिए 7 लाख से ज्यादा खर्च पर यह नियम लागू नहीं होगा। उन्हें पहले की तरह 5 प्रतिशत कर ही देना होगा।
Edited by : Nrapendra Gupta 
 

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